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Uttarakhand: हाईकोर्ट नवविवाहित जोड़ों को सुरक्षा संबंधी याचिका पर सरकार को दिए निर्देश, जानें पूरा मामला
Thu, 21 Mar 2024 02:29 PM IST
हीरा मेहरा
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
Published by: हीरा मेहरा
Updated Thu, 21 Mar 2024 02:29 PM IST
सार
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नवविवाहित जोड़ों को सुरक्षा दिए जाने संबंधी एक याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार को सामान्य दिशा निर्देश देने के लिए कहा है, ताकि ऐसे जोड़े सीधे अपने जिलों से संबंधित पुलिस प्रमुखों (एसएसपी) से संपर्क कर सकें।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हाईकोर्ट ने नवविवाहित जोड़ों को सुरक्षा दिए जाने संबंधी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को सामान्य दिशा निर्देश देने के लिए कहा है कि ताकि ऐसे जोड़े सीधे अपने जिलों से संबंधित पुलिस प्रमुखों (एसएसपी) से संपर्क कर सकें।
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कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस याचिका की जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार से कराई जाए। यदि आवश्यक हो याचियों को सुरक्षा दी जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने एक नवविवाहित जोड़े की ओर से दायर सुरक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।
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याचिकाकर्ताओं की शिकायत थी कि उन्हें उनके रिश्ते का विरोध कर रहे परिवारीजनों से खतरा है लिहाजा उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। याचियों का कहना था कि वे दोनों ही बालिग हैं।