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उत्तराखंड: पुरानी पेंशन योजना...हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी को दो माह में निर्णय लेने के दिए निर्देश

Fri, 25 Sep 2026 08:53 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Heera Updated Fri, 25 Sep 2026 08:53 PM IST
सार

नैनीताल हाईकोर्ट ने टिहरी गढ़वाल जनपद के जनता जूनियर हाईस्कूल ज्यूंदाणा, ब्लॉक भिलंगना के शिक्षकों एवं गैर-शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की।

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Uttarakhand High Court directed the District Education Officer to take a decision within two months.
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने टिहरी गढ़वाल जनपद के जनता जूनियर हाईस्कूल ज्यूंदाणा ब्लॉक भिलंगना के शिक्षकों एवं गैर-शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जिला शिक्षा अधिकारी को याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर दो माह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

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न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार टिहरी गढ़वाल निवासी चंद्रमणि व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे इस विद्यालय में 1 अक्टूबर 2005 की कट-ऑफ तिथि से पूर्व नियुक्त हुए थे। संस्था को 10 फरवरी 2014 को अनुदान सूची में शामिल किया गया था।
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याचिका में कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में शामिल किए जाने के लिए विद्यालय प्रबंध समिति के समक्ष प्रतिवेदन दिया था, जिसे समिति ने जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल को अग्रसारित कर दिया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनका प्रत्यावेदन लंबे समय से लंबित है और उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से प्रार्थना की गई कि उनके प्रत्यावेदन पर विधि के अनुसार निर्णय लेने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया जाए।

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