{"_id":"6adaee83ea74d5f19f0d4803","slug":"ukpsc-directed-to-file-reply-on-irregularities-in-driving-test-recruitment-2026-10-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"नैनीताल हाईकोर्ट: ड्राइविंग टेस्ट भर्ती पर रोक, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जवाब तलब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नैनीताल हाईकोर्ट: ड्राइविंग टेस्ट भर्ती पर रोक, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जवाब तलब
Fri, 23 Oct 2026 10:50 AM IST
Heera
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
Published by: Heera
Updated Fri, 23 Oct 2026 10:50 AM IST
सार
नैनीताल हाईकोर्ट ने ड्राइविंग टेस्ट भर्ती में अनियमितताओं पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा और अंतिम चयन पर रोक लगाई।
विज्ञापन
उत्तराखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
नैनीताल हाईकोर्ट ने ड्राइविंग टेस्ट भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और कथित अनियमितताओं के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अंतिम चयन पर रोक लगाते हुए साफ किया है कि इस बीच यदि कोई चयन प्रक्रिया या नियुक्ति होती है तो वह याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेगीन्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
विज्ञापन
मामले के अनुसार महेश चंद्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि ड्राइविंग टेस्ट के अंक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए गए हैं। भर्ती में पारदर्शिता का पूरी तरह अभाव है और मनमाने तरीके से अपने चहते उम्मीदवारों को अंक बांटे गए हैं।
विज्ञापन
याचिकाकर्ता की ओर से उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को तलब करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि वह आगामी 27 अक्टूबर 2026 को सीरियल नंबर 144 और 234 पर मौजूद दो उम्मीदवारों के मूल दस्तावेज कोर्ट के समक्ष पेश करे। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि पर ड्राइविंग टेस्ट से जुड़े सभी दस्तावेज और संपूर्ण रिकॉर्ड न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए कहा है। कोर्ट ने अंतिम चयन पर रोक लगाते हुए साफ किया है कि इस बीच यदि कोई चयन प्रक्रिया या नियुक्ति होती है तो वह याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर 2026 की तिथि नियत की है।
विज्ञापन