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डीएफओ के रिकवरी आदेश पर रोक
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, नैनीताल।
Updated Thu, 18 Feb 2016 12:55 AM IST
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हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा में लीसा खरीद की वसूली संबंधी डीएफओ के रिकवरी आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले में कोर्ट ने सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की एकलपीठ के समक्ष बुधवार को मामले की सुनवाई हुई।
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अल्मोड़ा निवासी अहमद खान व कैलाश ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह लीसा फैक्ट्री चलाते हैं। उन्होंने 2013 में वन विभाग से लीसा खरीदा था और उसका पूरा भुगतान कर दिया था।
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याचिका में कहा कि 2014 में डीएफओ अल्मोड़ा ने प्रमाण पत्र भी दिया था, लेकिन 15 अक्तूबर 2015 को उसी लीसे के भुगतान के लिए डीएफओ ने याचिकाकर्ता अहमद से 27 लाख और कैलाश से 6 लाख रुपये की वसूली के आदेश जारी किए।
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याचिकाकर्ताओं की ओर से डीएफओ के इस रिकवरी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। पक्षों की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने डीएफओ के रिकवरी आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है।