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छात्रा से छेड़खानी पर शिक्षक को सात साल की सजा

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 12 Nov 2021 12:54 AM IST
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Teacher sentenced to seven years for molesting girl student
हल्द्वानी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) नंदन सिंह की अदालत ने छात्रा के साथ छेड़खानी के मामले में अध्यापक को सात साल की कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 32 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी के अनुसार तीन जुलाई 2017 को एक छात्रा अपने भाई के साथ बाइक में बैठकर स्कूल जा रही थी। बाइक खराब होने पर वह पैदल जाने लगी। इस बीच कार सवार अध्यापक मोबीन खान ने छात्रा से कहा कि वह स्कूल तक उसे छोड़ देगा। छात्रा कार में बैठने के लिए तैयार नहीं थी लेकिन अध्यापक ने हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती बैठा लिया। कार में छात्रा निकलने के लिए छटपटाने लगी। छात्रा का शोर सुनकर राह चलते लोगों ने टैंकर और अन्य वाहनों को सड़क पर आगे खड़ा कर कार को रोक ली। छात्रा ने आरोप लगाया कि अध्यापक ने जबरदस्ती की और वह शादी करने का झांसा दे रहा था।
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स्थानीय लोग अध्यापक को पकड़कर मुखानी थाने ले गए। पिता की तहरीर पर पुलिस ने अध्यापक मोबीन के खिलाफ धारा 354, 363, 366, 506, 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने विवेचना के दौरान अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया। अध्यापक को कुछ दिनों बाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। मुकदमे की विवेचक लता बिष्ट ने अध्यापक के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया। कोर्ट ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अध्यापक मोबीन को घटना का दोषी पाया। अदालत ने तत्काल अध्यापक को पुलिस हिरासत में लेने का आदेश दिया। सजा सुनाने के बाद अदालत ने दोषी अध्यापक को जेल भेज दिया है।
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