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Nainital News: सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश

Fri, 07 Apr 2023 12:59 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 07 Apr 2023 12:59 AM IST
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tanakpur encroachment government land
नैनीताल। हाईकोर्ट ने टनकपुर में स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान से छीनिगोठ मोटर मार्ग तक सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाकर चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त को होगी।
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मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। छीनिगोठ निवासी देवीदत्त ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि इस मोटर मार्ग पर सरकारी जमीन पर कई लोगों ने अतिक्रमण किया है। इस कारण मोटर मार्ग संकरा हो गया है। स्कूली बच्चों और आने-जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल और जिला प्रशासन से भी की गई लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई। संवाद
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