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Uttarakhand HC: गढ़वाल विश्वविद्यालय से तीन कॉलेजों की संबद्धता खत्म करने के आदेश पर रोक, सरकार से मांगा जवाब
Tue, 18 Jul 2023 06:19 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Tue, 18 Jul 2023 06:19 PM IST
सार
वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने तीनों कॉलेज की संबद्धता समाप्त करने के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार व गढ़वाल केंद्रीय विवि से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
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उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
नैनीताल हाईकोर्ट ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंद्धता समाप्त करने के विरुद्ध डीबीएस कालेज, वूमेन ट्रेनिंग कॉलेज दून और महिला डिग्री कॉलेज हरिद्वार की याचिकाओं पर सुनवाई की।
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वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने तीनों कॉलेज की संबद्धता समाप्त करने के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार व गढ़वाल केंद्रीय विवि से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
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डीबीएस व दो अन्य कॉलेज ने याचिका दायर कर कहा है कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर की कार्यपरिषद ने डीएवी कॉलेज सहित नौ अन्य कॉलेज की संबद्धता समाप्त कर दी। कॉलेज की संबद्धता समाप्त करते हुए उनकी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से नाम हटाने के आदेश भी दे दिए गए हैं। इसकी वजह से हजारों छात्रों के भविष्य पर खतरा पैदा हो गया है। विश्वविद्यालय ने बिना पक्ष सुने उक्त कॉलेज की संबद्धता समाप्त कर दी है।
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