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Uttarakhand: हाईकोर्ट में तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति की विशेष अपील याचिका खारिज, जानें क्या हैं मामला
Thu, 07 Dec 2023 02:09 PM IST
हीरा मेहरा
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
Published by: हीरा मेहरा
Updated Thu, 07 Dec 2023 02:09 PM IST
सार
Uttarakhand high court: उत्तराखंड हाईकोर्ट में तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति की विशेष अपील याचिका खारिज कर दी गई है।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अपील खारिज कर दी है।
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एकलपीठ ने 6 अक्तूबर 2021 को शोधार्थी प्रियनीत कौर की थीसिस जमा करने के लिए दो माह के भीतर आरडीसी (रिसर्च डिग्री कमेटी) की बैठक करने के निर्देशदिए थे, किंतु यह बैठक इसलिए नहीं बुलाई गई, क्योंकि तब तत्कालीन कुलपति व सहायक परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की शासन द्वारा विजिलेंस जांच कराई जा रही थी।
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प्रियनीत कौर ने अपनी याचिका में कहा था कि उसने वर्ष 2017-18 के सत्र में पीएचडी के लिए प्रवेश लिया था लेकिन आरडीसी की बैठक न होने से वह थीसिस जमा नहीं कर पाई है। एकलपीठ ने तब दो माह के भीतर आरडीसी की बैठक बुलाने के निर्देश दिए थे।
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