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स्लाटर हाउस मामले में सुनवाई फरवरी में

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 19 Dec 2019 01:24 AM IST
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Slater House case hearing in February
प्रतीकात्मक फोटो
नैनीताल। हाईकोर्ट स्लाटर हाउस मामले में अगली सुनवाई फरवरी में करेगा। बुधवार को कोर्ट में शहरी विकास सचिव शैलेश बगौली, नैनीताल डीएम सविन बंसल, हरिद्वार डीएम दीपेंद्र चौधरी, नगर आयुक्त हल्द्वानी सीएस मर्तोलिया, सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, नैनीताल पालिका ईओ अशोक कुमार सिंह, नैनीताल व हल्द्वानी खाघ अधिकारी कोर्ट में पेश हुए। मुख्य स्थायी अधिवक्ता की ओर से अवमानना पर रोक लगाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के स्थगनादेश का स्टेटमेंट रिकॉर्ड में लेने के बाद अधिकारियों को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट प्रदान कर दी है।
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न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मीट कारोबारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पूर्व में कोर्ट ने 2011 में प्रदेश में चल रहे अवैध स्लाटर हाउसों को बंद कराने के आदेश दिए थे और सरकार को ये भी आदेश दिए थे कि मानकों के अनुरूप स्लाटर हाउसो का निर्माण करें। इसके बाद अभी तक सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है।
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