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Nainital News: दहेज हत्या के दोषी पति को सात वर्ष का कारावास

Tue, 30 Apr 2024 12:02 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Tue, 30 Apr 2024 12:02 AM IST
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Seven years imprisonment to husband guilty of dowry death
नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने दहेज हत्या में दोषी पति को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। नोएडा निवासी पति ने दहेज के लिए नव विवाहिता को नैनीताल में लाकर पहाड़ी से धक्का देकर मार दिया था।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार आसिफ खान निवासी ग्राम मंडोली, दिल्ली की ओर से 16 जनवरी 2018 को तल्लीताल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उन्होंने कहा था कि उसकी बहन तमन्ना की शादी 19 नवंबर 2017 को मो. सद्दाम निवासी फतेहपुर, नोएडा के साथ हुई थी। शादी समारोह में वर पक्ष को तीन कार, 50 लाख से अधिक के जेवर और 5 लाख 51 हजार दहेज के रूप में नकद दिए थे। पर सद्दाम दहेज से संतुष्ट नहीं था। शादी के बाद उसने अतिरिक्त दहेज में 25-30 लाख की मांग और की। आरोप था कि 15 जनवरी 2018 को सद्दाम पत्नी तमन्ना को घुमाने नैनीताल लाया और भवाली रोड पर उसने पहले तमन्ना का गला दबाया और फिर उसे खाई में धक्का दे दिया। घटना में तमन्ना की मौत हो गई। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने मामले में कुल 11 गवाह पेश किए। कोर्ट में पिछले दिनों पति सद्दाम पर दोष सिद्ध हुआ था। सोमवार को मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सद्दाम को सात साल के कारावास की सजा सुनाई।
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