{"_id":"681a7953051131d4810ec7ba","slug":"sc-st-act-section-increased-against-accused-usman-nainital-news-c-238-1-ntl1005-114402-2025-05-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Nainital News: आरोपी उस्मान के खिलाफ बढ़ाई एससी-एसटी एक्ट की धारा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Nainital News: आरोपी उस्मान के खिलाफ बढ़ाई एससी-एसटी एक्ट की धारा
Wed, 07 May 2025 02:34 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Wed, 07 May 2025 02:34 AM IST
विज्ञापन
नैनीताल। दुष्कर्म के आरोपी मो. उस्मान के खिलाफ अब एससी-एसटी एक्ट की धारा भी बढ़ा दी गई है। इससे पहले आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना में जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने धारा में बढ़ोतरी की है।
12 अप्रैल 2025 को रुकुट कंपाउंड निवासी ठेकेदार मो. उस्मान 12 साल की बालिका को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया था। आरोप है कि बालिका को चाकू दिखाकर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। उसने बालिका के साथ कार में दुष्कर्म किया। इसके बाद धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो पूरे परिवार को खत्म कर देगा।
घटना की जानकारी पर बालिका की मां ने आरोपी ठेकेदार मो. उस्मान के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस ने आरोपी उस्मान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1), 351 (2), पॉक्सो एक्ट की धारा तीन और चार के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अब जांच में पता चला कि पीड़िता अनुसूचित जाति वर्ग की है। इसके बाद ठेकेदार पर एससी-एसटी एक्ट की धारा बढ़ा दी गई है।
विज्ञापन
एसपी डॉ. जगदीश चंद्रा ने बताया कि विवेचना में सामने आया है कि पीड़ित बालिका अनुसूचित जाति वर्ग की है। इस पर आरोपी के खिलाफ इसकी धारा बढ़ा दी गई है।
अब लालकुआं सीओ करेंगी जांच
पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट की धारा बढ़ने व हाईकोर्ट के आदेश पर एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने मामले की जांच सीओ लालकुआं दीपशिखा अग्रवाल को सौंप दी है।
विज्ञापन
12 अप्रैल 2025 को रुकुट कंपाउंड निवासी ठेकेदार मो. उस्मान 12 साल की बालिका को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया था। आरोप है कि बालिका को चाकू दिखाकर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। उसने बालिका के साथ कार में दुष्कर्म किया। इसके बाद धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो पूरे परिवार को खत्म कर देगा।
विज्ञापन
घटना की जानकारी पर बालिका की मां ने आरोपी ठेकेदार मो. उस्मान के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस ने आरोपी उस्मान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1), 351 (2), पॉक्सो एक्ट की धारा तीन और चार के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अब जांच में पता चला कि पीड़िता अनुसूचित जाति वर्ग की है। इसके बाद ठेकेदार पर एससी-एसटी एक्ट की धारा बढ़ा दी गई है।
विज्ञापन
एसपी डॉ. जगदीश चंद्रा ने बताया कि विवेचना में सामने आया है कि पीड़ित बालिका अनुसूचित जाति वर्ग की है। इस पर आरोपी के खिलाफ इसकी धारा बढ़ा दी गई है।
अब लालकुआं सीओ करेंगी जांच
पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट की धारा बढ़ने व हाईकोर्ट के आदेश पर एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने मामले की जांच सीओ लालकुआं दीपशिखा अग्रवाल को सौंप दी है।