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फीस पुनर्निर्धारण मामले में शिक्षा सचिव को दें प्रत्यावेदन

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2020 01:06 AM IST
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Report to the Education Secretary in the matter of fee rescheduling
नैनीताल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में अध्ययनरत गरीब बच्चों के शुल्क की प्रतिपूर्ति करने, फीस का पुनर्निर्धारण करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को शिक्षा सचिव के समक्ष प्रत्यावेदन देने को कहा है। साथ ही शिक्षा सचिव को याचियों के प्रत्यावेदन को दस सप्ताह के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका को भी निस्तारित कर दिया है।
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न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। एजुकेशनल वेलफयर सोसायटी हल्द्वानी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के तहत राज्य सरकार ने निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के अध्ययन के लिए प्रति बालक 1383 रुपया प्रतिमाह प्रतिपूर्ति देने का प्रावधान किया था तथा इस राशि का हर वर्ष पुनर्निर्धारण होना था। प्रतिपूर्ति की यह राशि वर्ष में दो बार फरवरी व सितंबर में जमा होनी थी लेकिन सरकार ने गरीब बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति 2012 से 2019 तक का भुगतान पिछले वर्ष किया लेकिन प्रतिपूर्ति राशि का पुनर्निर्धारण नियमावली बनने के बाद से किया ही नहीं।
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