फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   renewal of only 129 vehicles out of 23370

23370 में से महज 129 वाहनों का नवीनीकरण

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 23 Apr 2022 12:33 AM IST
विज्ञापन
renewal of only 129 vehicles out of 23370
हल्द्वानी। 15 साल पुराने वाहनों की फिटनेस और नवीनीकरण कराने को लेकर मार्च में निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद हजारों की संख्या में बिना वैधता और फिटनेस के वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। वाहनों की फिटनेस और नवीनीकरण कराने वाले लोगों की संख्या न के बराबर है। 23370 निजी वाहनों में से महज 129 का ही नवीनीकरण हो पाया है, जोकि महज 0.55 फीसदी है।
विज्ञापन

आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि हल्द्वानी में 23370 निजी वाहनों का नवीनीकरण होना है। इनमें 7730 कारें और 15640 मोटर साइकिलें हैं। वहीं हजारों व्यवसायिक वाहनों का फिटनेस प्रमाणपत्र भी नहीं है। ऐसे में बड़ी संख्या में बिना फिटनेस के वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। नाममात्र लोगों ने ही वाहनों का फिटनेस प्रमाणपत्र और नवीनीकरण करवाया है। अगर एक अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2022 तक का आंकड़ा देखा जाए तो अभी तक केवल 154 वाहन चालकों ने अपने वाहनों का फिटनेस प्रमाणपत्र बनवाया है। वहीं मात्र 129 निजी वाहन चालकों ने वाहनों का नवीनीकरण कराया है। संवाद
विज्ञापन

-------
जल्द नहीं कराया नवीनीकरण और फिटनेस तो पड़ेगा जुर्माना
- निजी वाहनों के नवीनीकरण में देरी होने पर बाइक के लिए 300 रुपये प्रतिमाह और कार के लिए 500 रुपये प्रतिमाह का जुर्माना भरना पड़ेगा।
- व्यवसायिक वाहनों की फिटनेस न कराने पर 50 रुपये प्रतिदिन के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
क्यों जरूरी है वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र
एआरटीओ विमल पांडे ने बताया कि सड़क पर खराब वाहनों के चलने से हर साल हजारों की संख्या में हादसे होते हैं। इनमें सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत होती है या फिर कई लोग घायल हो जाते हैं। इसी वजह से परिवहन विभाग वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र तभी देता है, जब वाहनों में कोई तकनीकी कोई दिक्कत न हो। इसके अपने कुछ मानक होते हैं, जिनमें वाहनों में रिफ्लेक्टर का लगा होना, स्टेरिंग ठीक होना, इंडीकेटर, वाईपर, इंजन, ब्रेक सिस्टम समेत अन्य तकनीकी चीजें एकदम दुरुस्त होनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

बिना वैधता और फिटनेस के पकड़े जाने पर यह है प्रावधान
एआरटीओ ने बताया कि अगर कोई वाहन जिसका फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं है या फिर जिनकी वैधता समाप्त हो चुकी है पकड़े जाते हैं। तो उन्हें एमवी एक्ट 207 के तहत सीज किया जा सकता है। इसके अलावा वाहन चालक पर 5000 रुपये का जुर्माना भी डाला जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed