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Nainital News: मॉल रोड पर नो हाॅर्न जोन व्यवस्था लागू होने से पहले विरोध शुरू

Fri, 24 Jul 2026 01:03 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 24 Jul 2026 01:03 AM IST
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Protests begin before the implementation of the no-horn zone on Mall Road.
नैनीताल। शहर में एक अगस्त से लागू होने वाले हॉर्न निषिद्ध क्षेत्र के फैसले पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के इस आदेश पर लोगों ने आपत्ति जताई है। यह नियम मॉल रोड पर तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक लागू होगा। उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि मॉल रोड जैसे व्यस्त मार्ग पर बिना हॉर्न वाहन चलाना मुश्किल है। पर्यटन सीजन में पर्यटकों की भीड़ के कारण यह नियम यातायात के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। पूर्व पालिकाध्यक्ष संजय कुमार संजू ने कहा कि बिना हॉर्न के वाहन चलाने से कभी भी हादसा हो सकता है। टैक्सी यूनियन अध्यक्ष दीपक मटियाली ने कहा कि पीक सीजन में बिना हॉर्न बजाय वाहन चलाना हादसों को दावत देगा। छात्र महासंघ अध्यक्ष आशीष कबड़वाल ने कहा कि हार्न से ध्वनि प्रदूषण जरूर होता है लेकिन बिना हॉर्न के मॉल रोड पर आवाजाही बेहद मुश्किल है। अधिवक्ता दीपक रूवाली का कहना है कि अचानक नियम थोपना न्यायपूर्ण नहीं है। प्रशासन को पहले यातायात व्यवस्थित करने के साथ फुटपाथ बनाने चाहिए।
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