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याचिकाकर्ताओं को राज्य आंदोलनकारी का दर्जा देने के आदेश

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 21 May 2022 02:27 AM IST
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Order to give state agitator status to the petitioners
नैनीताल। बागेश्वर जिले के 26 सक्रिय आंदोलनकारियों को राज्य आंदोलनकारी का दर्जा दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बागेश्वर के जिलाधिकारी को याचिकाकर्ताओं को राज्य आंदोलनकारी का दर्जा देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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बागेश्वर निवासी भगवान सिंह माजिला और 25 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि चिह्नीकरण के बावजूद उन्हें राज्य आंदोलनकारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी और वे राज्य आंदोलनकारी होने के लिए सभी मानक भी पूरा करते हैं। जिलाधिकारी की अगुवाई में गठित कमेटी ने भी उनका चिह्नीकरण किया था और यह सूची शासन को भेज दी थी। इसके बाद भी उन्हें राज्य आंदोलनकारी का दर्जा नहीं दिया गया है और ना ही कोई सुविधा दी जा रही है। याचिकाकर्ताओं ने उन्हें राज्य आंदोलनकारी का दर्जा देने और सुविधाएं दिलाने की मांग की थी।
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