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दून में नदियों, तालाबों, नालों पर अतिक्रमण की जांच के आदेश

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 31 Aug 2022 11:24 PM IST
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Order for investigation of encroachment on rivers, ponds, drains in Doon
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : HALDWANI
नैनीताल। हाईकोर्ट ने सरकार को देहरादून में नदियों, तालाबों और नालों पर अतिक्रमण की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। फोटोग्राफ सहित इसकी रिपोर्ट 11 अक्तूबर तक पेश करने के लिए कहा है। सरकार ने माना कि दून घाटी में लगभग 270 एकड़ नदी भूमि पर अतिक्रमण हुआ है।
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मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष देहरादून के राजपुर क्षेत्र की पार्षद उर्मिला थापा की जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। याची के अनुसार राजपुर क्षेत्र के नालों, खालों और ढांग पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण किया गया है। देहरादून में 100 एकड़, विकासनगर में 140 एकड़, ऋषिकेश में 15 एकड़, डोईवाला में 15 एकड़ नदियों की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।
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अदालत ने प्रकरण में सुनवाई के बाद सरकार को सचिव वन, सचिव शहरी विकास व सचिव राजस्व से मामले की जांच कराने के निर्देश दिए। अदालत ने सरकार से पूछा कि अतिक्रमण को हटाने के लिए उसकी ओर से क्या-क्या कदम उठाए गए हैं? कोर्ट ने फोटोग्राफ सहित इसकी विस्तृत रिपोर्ट 11 अक्तूबर तक पेश करने के लिए कहा है। राज्य सरकार ने अपने शपथपत्र में स्वीकार किया है कि दून वैली में लगभग 270 एकड़ नदी भूमि पर अतिक्रमण हुआ है।
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