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Butter Festival 2024: नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला, उत्तरकाशी के बटर फेस्टिवल में 1500 लोगों को ही जाने की अनुमति

Wed, 07 Aug 2024 10:21 PM IST
अलका त्यागी संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Wed, 07 Aug 2024 10:21 PM IST
सार

Butter Festival 2024: हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि इसमें करीब 2500 लोग प्रतिभाग करेंगे। इस पर कोर्ट ने केवल 1500 लोगों को जाने की अनुमति दी है।

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Nainital High Court allowed only 1500 people to attend Uttarkashi Butter Festival this Year
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Freepik

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने भाद्रपक्ष की प्रथम एकादशी को बुग्यालों में होने वाले बटर फेस्टिवल के लिए 1500 लोगों को जाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि महोत्सव समाप्त होने के बाद वहां की सफाई कर इसकी फोटो कोर्ट में पेश करें।

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गत दिवस हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि फेस्टिवल में कितने लोग प्रतिभाग करेंगे, उसकी लिस्ट कोर्ट में पेश करें। हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि इसमें करीब 2500 लोग प्रतिभाग करेंगे। इस पर कोर्ट ने केवल 1500 लोगों को जाने की अनुमति दी है।
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कोर्ट ने कहा कि सरकार एक साथ 1500 लोगों को न भेजे। दो-दो सौ के हिसाब से भेजे और आने जाने का समय भी निर्धारित करे। व्यवस्था बनाए रखने के लिए वन विभाग व पुलिस के कर्मचारी तैनात करें। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।


प्रदेश के बुग्यालों को मानवीय गतिविधियों से बचाने को लेकर पूर्व में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2018 में कई निर्देश दिए थे। कोर्ट ने अपने आदेश में बुग्यालों में 200 से अधिक लोगों की आवाजाही और वहां रात्रि में रहने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने बने पक्के निर्माण सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर भी रोक लगाई थी।

इस मामले में बटर फेस्टिवल कराने वाली संस्था ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर भाद्रपक्ष की प्रथम एकादशी को बुग्यालों में बटर फेस्टिवल होना है। इसके लिए वहां 200 से अधिक लोगों को जाने देने की अनुमति दी जाए।  

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