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उत्तराखंड हाईकोर्ट: नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना को चुनौती, जवाब देने के निर्देश
Fri, 11 Sep 2026 12:21 AM IST
Heera
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
Published by: Heera
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:21 AM IST
सार
नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से हाल ही में जारी ऊधमसिंह नगर जिले की किच्छा व सिरौलीकलां नगरपालिका चुनाव की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तिथि नियत की है।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से हाल ही में जारी ऊधमसिंह नगर जिले की किच्छा व सिरौलीकलां नगरपालिका चुनाव की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तिथि नियत की है।
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कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार किच्छा निवासी रफीक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि किच्छा-सिरौलीकलां चुनाव से संबंधित मामला हाईकोट में विचाराधीन है, इसके बाद भी आयोग व सरकार की ओर से चुनाव अधिसूचना जारी कर नियमों का उल्लंघन किया गया है।
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पूर्व में दायर याचिकाओं में किच्छा से सिरौलीकलां को अलग कर चुनाव का विरोध किया गया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि पहले से विचाराधीन मामला होने के बाद भी अधिसूचना जारी की गई है, जिसे निरस्त किया जाए।
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