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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   MLA Ganesh Joshi rejects petition to the Assembly session

विधायक गणेश जोशी को विधानसभा सत्र में जाने संबंधी याचिका खारिज 

Sat, 19 Mar 2016 01:21 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, नैनीताल।
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, नैनीताल। Updated Sat, 19 Mar 2016 01:21 AM IST
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने मसूरी विधायक गणेश जोशी को विधानसभा के चालू सत्र में जाने की अनुमति देने के मामले में राहत नहीं दी है। कोर्ट ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई।

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नैनीताल निवासी मनोज जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि पिछले दिनों देहरादून में भाजपा की रैली में घुड़सवार पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, उस दौरान एक घोड़ा घायल हो गया था। इस मामले में भाजपा विधायक गणेश जोशी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया।
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पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। याचिका में कहा कि वर्तमान में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जिसमें उन्हें अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को विधानसभा में रखना है।
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याचिका में कहा कि विधायक गणेश जोशी अपने क्षेत्र के करीब दो लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए उन्हें विधानसभा सत्र में जाने की अनुमति दी जाए। पक्षों की सुनवाई के बाद संयुक्त खंडपीठ ने याचिका आधारहीन पाते हुए उसे खारिज कर दी।  

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