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उत्तराखंड: झबरेड़ा में हमले के मामले में नाबालिग की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती

Tue, 27 Oct 2026 11:18 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Heera Updated Tue, 27 Oct 2026 11:18 PM IST
सार

नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में दो लोगों पर हमले के मामले में नाबालिग के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला बनता है।

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Minor plea dismissed in Jhabreda attack case
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के थाना झबरेड़ा में 10 अक्टूबर 2026 को दो लोगों पर हुए हमले में नाबालिग के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने संबंधी याचिका पर सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया। मामले की गम्भीरता को देखते हुए अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया एफआईआर के अवलोकन से याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला बनता है, जिसके चलते एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता ।

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न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह करीब 14 वर्ष की आयु का एक नाबालिग है, इसलिए उसे गिरफ्तारी से संरक्षण मिलना चाहिए। सरकार की ओर से पेश तथ्यों को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि चूंकि याचिकाकर्ता एक नाबालिग है, इसलिए उसे सामान्य आरोपियों की तरह जेल या हवालात में नहीं भेजा जाएगा।

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यदि पुलिस द्वारा उसे पकड़ा जाता है, तो उसे तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन से चाइल्ड वेलफेयर केयर पुलिस स्टेशन स्थानांतरित किया जाएगा। इसके बाद, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किए जाने तक, जो कि पकड़े जाने के 24 घंटे के भीतर अनिवार्य है उसे किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण मॉडल नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसार केवल ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा।

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