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अतिक्रमणकारियों को चिह्नित करें और नोटिस देकर अतिक्रमण हटाएं
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सांकेतिक : सोशल मीडिया
नैनीताल। हाईकोर्ट ने काशीपुर के हिम्मतपुर ग्राम सभा में निर्माणाधीन एनएच पर प्रस्तावित पुल के समीप किए जा रहे अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार और नगर निगम काशीपुर को तीन सप्ताह के भीतर अतिक्रमणकारियों को चिह्नित कर उन्हें नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। ग्राम हिम्मतपुर काशीपुर निवासी देवेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि काशीपुर की हिम्मतपुर ग्राम सभा में निर्माणाधीन एनएच पर प्रस्तावित पुल के समीप कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। उन्होंने वहां व्यावसायिक भवन बना लिए हैं जिससे एनएच परिवर्तित करने की कवायद की जा रही है।
याचिकाकर्ता ने अतिक्रमण को हटाने की मांग की थी। पूर्व सुनवाई में कोर्ट ने इस प्रकरण पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए थे। सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कोर्ट को बताया कि जिस स्थान पर अतिक्रमण हुआ है, वहां पर पुल का निर्माण किया जाना था। सरकार ने कहा कि उस क्षेत्र में लगभग 40 लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए सरकार व नगर निगम काशीपुर को तीन सप्ताह के भीतर अतिक्रमणकारियों को चिह्नित कर उन्हें नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। ग्राम हिम्मतपुर काशीपुर निवासी देवेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि काशीपुर की हिम्मतपुर ग्राम सभा में निर्माणाधीन एनएच पर प्रस्तावित पुल के समीप कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। उन्होंने वहां व्यावसायिक भवन बना लिए हैं जिससे एनएच परिवर्तित करने की कवायद की जा रही है।
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याचिकाकर्ता ने अतिक्रमण को हटाने की मांग की थी। पूर्व सुनवाई में कोर्ट ने इस प्रकरण पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए थे। सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कोर्ट को बताया कि जिस स्थान पर अतिक्रमण हुआ है, वहां पर पुल का निर्माण किया जाना था। सरकार ने कहा कि उस क्षेत्र में लगभग 40 लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए सरकार व नगर निगम काशीपुर को तीन सप्ताह के भीतर अतिक्रमणकारियों को चिह्नित कर उन्हें नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं।
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