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Nainital News: लोकपाल के फैसले पर पलटा निर्णय, शिकायतकर्ता को राहत

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 16 Apr 2026 02:47 AM IST
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Lokpal's decision overturned, relief to complainant
कालाढूंगी। विकासखंड कोटाबाग की ग्राम पंचायत बांसी से जुड़े एक मामले में राज्य लोकपाल अपील प्राधिकरण, देहरादून ने शिकायतकर्ता पर लगाया 51 हजार का जुर्माना निरस्त कर दिया है। यह जुर्माना पहले नैनीताल मनरेगा की लोकपाल ने लगाया था। शिकायतकर्ता भूपेंद्र बिष्ट और अनिल कुमार ने बांसी ग्राम पंचायत में लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उनके मुताबिक लोकपाल अधिकारी नैनीताल ने गलत शिकायत करने का आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ताओं पर 51 हजार का अर्थदंड लगाया था। अपील प्राधिकरण देहरादून में सुनवाई के बाद उनके पक्ष में निर्णय आया। उनके मुताबिक सोशल ऑडिट रिपोर्ट में विकासखंड कोटाबाग में कार्यशैली के प्रति अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है। प्रकरण के बाद शिकायतकर्ता और अन्य ग्रामीणों ने संबंधित लोकपाल के खिलाफ कार्रवाई और उन्हें पद से हटाने की मांग की है। आरटीआई कार्यकर्ता कमल बोहरा समेत अन्य ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरि गोस्वामी ने कहा कि लोकपाल उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। वह अपने निर्णय लेने में खुद ही सक्षम हैं।
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