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Nainital News: अवैध प्लॉटिंग करने पर भू स्वामी का चालान, जमीन की खरीद-फरोख्त पर लगाई रोक
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हल्द्वानी। गौलापार के नवाड़खेड़ा में एक भू-स्वामी ने रेरा के नियमों का उल्लंघन करते हुए न केवल अवैध रूप से प्लॉटिंग की, बल्कि एक ही समुदाय के नौ लोगों को प्लॉट बेच दिए। मामले की जांच के बाद जिला विकास प्राधिकरण ने भू-स्वामी का चालान करते हुए उसके खाते से जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है।
प्राधिकरण को शिकायत मिली थी कि नवाड़खेड़ा में एक व्यक्ति अवैध रूप से प्लॉटिंग कर जमीन की खरीद फरोख्त कर रहा है। डेमोग्राफी चेंज की कोशिश की शिकायत मिलने के बाद प्राधिकरण ने संबंधित अवर अभियंता को मामले की जांच सौंपी। अवर अभियंता ने 17 जून को प्राधिकरण के संयुक्त सचिव को जांच रिपोर्ट प्रेषित की। जांच रिपोर्ट के मुताबिक राजस्व गांव नवाड़खेड़ा में 0.107 हेक्टेयर भूमि माया कन्याल पत्नी चंचल सिंह कन्याल के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। जांच अधिकारी ने संयुक्त सचिव को बताया कि महिला का पति उक्त भूमि पर अवैध रूप से स्थल विकास व प्लॉटिंग का कार्य करने के बाद जमीन की खरीद फरोख्त कर रहा है। अवर अभियंता ने जांच रिपोर्ट में रेरा के नियमों का उल्लंघन होने की बात कहते हुए जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने की संस्तुति की। जिला विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव एपी बाजपेयी ने बताया कि अवर अभियंता की रिपोर्ट के बाद संबंधित भू स्वामी का चालान करते हुए जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई है।
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प्राधिकरण को शिकायत मिली थी कि नवाड़खेड़ा में एक व्यक्ति अवैध रूप से प्लॉटिंग कर जमीन की खरीद फरोख्त कर रहा है। डेमोग्राफी चेंज की कोशिश की शिकायत मिलने के बाद प्राधिकरण ने संबंधित अवर अभियंता को मामले की जांच सौंपी। अवर अभियंता ने 17 जून को प्राधिकरण के संयुक्त सचिव को जांच रिपोर्ट प्रेषित की। जांच रिपोर्ट के मुताबिक राजस्व गांव नवाड़खेड़ा में 0.107 हेक्टेयर भूमि माया कन्याल पत्नी चंचल सिंह कन्याल के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। जांच अधिकारी ने संयुक्त सचिव को बताया कि महिला का पति उक्त भूमि पर अवैध रूप से स्थल विकास व प्लॉटिंग का कार्य करने के बाद जमीन की खरीद फरोख्त कर रहा है। अवर अभियंता ने जांच रिपोर्ट में रेरा के नियमों का उल्लंघन होने की बात कहते हुए जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने की संस्तुति की। जिला विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव एपी बाजपेयी ने बताया कि अवर अभियंता की रिपोर्ट के बाद संबंधित भू स्वामी का चालान करते हुए जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई है।
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