{"_id":"5d85359a8ebc3e01802ea1bc","slug":"judge-withdraws-from-hearing-in-harish-rawat-s-sting-case-nainital-news-hld357465980","type":"story","status":"publish","title_hn":"जज ने हरीश रावत के स्टिंग मामले में सुनवाई से हाथ खींचे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जज ने हरीश रावत के स्टिंग मामले में सुनवाई से हाथ खींचे
विज्ञापन
नैनीताल में नैनीताल क्लब में पूर्व सीएम हरीश रावत,पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के साथ मो?
- फोटो : NAINITAL
नैनीताल। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में सुनवाई करने से इनकार करते हुए मामले कोे सुनवाई के लिए अन्य बेंच में भेज दिया है। अब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस प्रकरण की सुनवाई के लिए बेंच नामित करेंगे। उसके बाद ही मामला सुनवाई पर आ पाएगा।
न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। दोपहर से पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस प्रकरण की अगली सुनवाई के लिए एक अक्तूबर की तिथि नियत कर दी थी। दोपहर बाद सीबीआई ने पूर्व सीएम हरीश रावत के स्टिंग की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आज (शुक्रवार को) ही कोर्ट में पेश करने का अनुरोध किया तो हरीश रावत के अधिवक्ताओं ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब पहली अक्तूबर की तिथि कोर्ट ने दे दी है तो आज ही जांच रिपोर्ट को क्यों पेश किया जा रहा है। माहौल गरम होते देख एकलपीठ ने मामले को सुनने से इनकार करते हुए इसे दूसरी बेंच को भेज दिया।
एकलपीठ में सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के अधिवक्ता डीडी कामथ, वीबीएस नेगी, अवतार सिंह रावत ने बहस करते हुए इस मामले में दाखिल सीबीआई की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को गलत बताया। हरीश रावत के अधिवक्ताओं ने इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेने की भारत सरकार और सीबीआई के अधिवक्ता राकेश थपलियाल की दलील का विरोध किया। पूर्व में कोर्ट में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा था कि वह स्टिंग मामले में हरीश रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रही है। इसके खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। दोपहर से पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस प्रकरण की अगली सुनवाई के लिए एक अक्तूबर की तिथि नियत कर दी थी। दोपहर बाद सीबीआई ने पूर्व सीएम हरीश रावत के स्टिंग की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आज (शुक्रवार को) ही कोर्ट में पेश करने का अनुरोध किया तो हरीश रावत के अधिवक्ताओं ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब पहली अक्तूबर की तिथि कोर्ट ने दे दी है तो आज ही जांच रिपोर्ट को क्यों पेश किया जा रहा है। माहौल गरम होते देख एकलपीठ ने मामले को सुनने से इनकार करते हुए इसे दूसरी बेंच को भेज दिया।
विज्ञापन
एकलपीठ में सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के अधिवक्ता डीडी कामथ, वीबीएस नेगी, अवतार सिंह रावत ने बहस करते हुए इस मामले में दाखिल सीबीआई की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को गलत बताया। हरीश रावत के अधिवक्ताओं ने इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेने की भारत सरकार और सीबीआई के अधिवक्ता राकेश थपलियाल की दलील का विरोध किया। पूर्व में कोर्ट में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा था कि वह स्टिंग मामले में हरीश रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रही है। इसके खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
विज्ञापन