{"_id":"68d40a4a82b39d36ed09858b","slug":"jd-dmd-haldwani-news-c-8-1-hld1048-642559-2025-09-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Nainital News: पटवारी पूजा रानी को मिली अग्रिम जमानत, प्रापर्टी डीलर के खुदकुशी मामले में दर्ज हुआ है मुकदमा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Nainital News: पटवारी पूजा रानी को मिली अग्रिम जमानत, प्रापर्टी डीलर के खुदकुशी मामले में दर्ज हुआ है मुकदमा
विज्ञापन
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी की अदालत ने सशर्त दी जमानत
माई सिटी रिपोर्टर
हल्द्वानी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी सुजीत कुमार की अदालत ने पटवारी को सशर्त जमानत दी है। लालकुआं तहसील में प्रॉपर्टी डीलर के जहर खाकर जान देने के मामले में पटवारी पूजा रानी पर मुकदमा दर्ज हुआ है।
दुम्काबंगर बच्चीधर्मा पोस्ट हल्दूचौड़ निवासी प्रॉपर्टी डीलर 54 वर्षीय महेश जोशी ने 20 सितंबर को तहसील में जहर खा लिया था। वह पार्किंग में कार के पास बेहोशी हालत में मिले थे। एसटीएच के बाद उन्हें बरेली रेफर कर दिया गया था। जहां इलाज के दौरान महेश की मौत हो गई। प्रॉपर्टी डीलर की जेब में सुसाइड नोट मिला था। जिसमें पटवारी पूजा रानी के अलावा तहसील के अन्य लोगों के नाम का जिक्र किया था। मौत का जिम्मेदार इन्हें ही ठहराया गया था। मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने शव को कोतवाली में रखकर हंगामा किया था। पुलिस ने पटवारी पूजा रानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। पटवारी ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की। बुधवार को सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी पटवारी की सशर्त जमानत मंजूर कर दी।
विज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
हल्द्वानी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी सुजीत कुमार की अदालत ने पटवारी को सशर्त जमानत दी है। लालकुआं तहसील में प्रॉपर्टी डीलर के जहर खाकर जान देने के मामले में पटवारी पूजा रानी पर मुकदमा दर्ज हुआ है।
दुम्काबंगर बच्चीधर्मा पोस्ट हल्दूचौड़ निवासी प्रॉपर्टी डीलर 54 वर्षीय महेश जोशी ने 20 सितंबर को तहसील में जहर खा लिया था। वह पार्किंग में कार के पास बेहोशी हालत में मिले थे। एसटीएच के बाद उन्हें बरेली रेफर कर दिया गया था। जहां इलाज के दौरान महेश की मौत हो गई। प्रॉपर्टी डीलर की जेब में सुसाइड नोट मिला था। जिसमें पटवारी पूजा रानी के अलावा तहसील के अन्य लोगों के नाम का जिक्र किया था। मौत का जिम्मेदार इन्हें ही ठहराया गया था। मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने शव को कोतवाली में रखकर हंगामा किया था। पुलिस ने पटवारी पूजा रानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। पटवारी ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की। बुधवार को सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी पटवारी की सशर्त जमानत मंजूर कर दी।
विज्ञापन