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हाईकोर्ट के ग्रामीणों को तीन सप्ताह में बिजली सुविधा देने के निर्देश
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प्रतीकात्मक फोटो।
नैनीताल। हाईकोर्ट ने सरकार से बिजली की सुविधा देने की मांग कर रहे खेड़ा गंगानगर काठगोदाम के ग्रामीणों को तीन सप्ताह के भीतर बिजली सुविधा देने के निर्देश बिजली विभाग को दिए हैं।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार काठगोदाम निवासी बन्नी बेगम व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 1977 में रेलवे के कुली व भूमिहीन लोगों को आवासीय पट्टे तत्कालीन यूपी सरकार ने 90 वर्षों की लीज पर आवंटित किए थे।
याचिका में कहा कि 2007 में ग्रामीणों ने इन पट्टों के नवीनीकरण के लिए फीस जमा कर दी थी। कहा कि इतने वर्षों के बाद भी उनको न तो बिजली की सुविधा मिल रही है और न ही अन्य मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने बिजली विभाग को बिजली सुविधा देने के आदेश दिए हैं। संवाद
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न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार काठगोदाम निवासी बन्नी बेगम व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 1977 में रेलवे के कुली व भूमिहीन लोगों को आवासीय पट्टे तत्कालीन यूपी सरकार ने 90 वर्षों की लीज पर आवंटित किए थे।
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याचिका में कहा कि 2007 में ग्रामीणों ने इन पट्टों के नवीनीकरण के लिए फीस जमा कर दी थी। कहा कि इतने वर्षों के बाद भी उनको न तो बिजली की सुविधा मिल रही है और न ही अन्य मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने बिजली विभाग को बिजली सुविधा देने के आदेश दिए हैं। संवाद
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