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अल्मोड़ा विवि को याचिकाकर्ता को छठे सेमेस्टर में प्रवेश देने के निर्देश

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 26 Jun 2021 02:21 AM IST
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Instructions to Almora University to give admission to the petitioner in the sixth semester
नैनीताल। हाईकोर्ट ने जीबी पंत हिमालयन इंस्टीट्यूट कोसी कटारमल के प्रशासनिक अधिकारी को अल्मोड़ा के लॉ के छठे सेमेस्टर के चौथे प्रश्नपत्र की परीक्षा में बैठने से रोकने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अल्मोड़ा विवि को याचिकाकर्ता को छठे सेमेस्टर में प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं।
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न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी अनिल कुमार यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्होंने 2016 में कुमाऊं विवि के अल्मोड़ा परिसर में लॉ में एडमिशन लिया। संस्थान की ओर से उन्हें एनओसी दी गई थी। 2019 में विधि संकाय विभागाध्यक्ष ने उन्हें पत्र देकर नई एनओसी देने को कहा। छठे सेमेस्टर का फार्म भरने के बाद विवि द्वारा एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। सितंबर 2020 में छठे सेमेस्टर की परीक्षा शुरू हुई। तीन पेपर देने के बाद चौथे पेपर में विवि ने बैठने की अनुमति एनओसी नहीं मिलने के बहाने नहीं दी। जनवरी 2021 में संस्थान ने 87 दिन की एनओसी दे दी, लेकिन अब विवि की ओर से एडमिशन नहीं दिया जा रहा है।
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