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कबड्डी एसोसिएशनों को प्रतिभाग न कराने पर जवाब देने के निर्देश

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 16 Nov 2019 02:00 AM IST
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Instructions on how to respond to kabaddi associations
नैनीताल। हाईकोर्ट ने प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के चुनाव में 11 जिलों के कबड्डी एसोसिएशनों को प्रतिभाग न कराने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सचिव खेल व निदेशक खेल को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के सचिव पौड़ी निवासी रणवीर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि अभी तक प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन में हरिद्वार व देहरादून दो ही जिले जुड़े हुए हैं। अन्य 11 जिले इस एसोसिएशन से वंचित हैं जिसके कारण इन जिलों के खिलाड़ी कबड्डी में प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हैं। याचिका में कहा गया कि नियमानुसार प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन बनने के लिए प्रदेश के 60 प्रतिशत खिलाड़ियों का प्रतिभाग करना आवश्यक होता है जो अभी तक हरिद्वार और देहरादून तक ही सीमित रह गया है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि राज्य कबड्डी एसोसिएशन को चुनने के लिए प्रदेश के अन्य 11 जिलों को इसमें प्रतिभाग करने का मौका दिया जाए।
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