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आदेश नहीं माना तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी गृह पर किया जाएगा चार्ज फ्रेम

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Mar 2020 11:06 PM IST
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If the order is not accepted, then the charge frame will be done at the Principal Secretary Home
प्रतीकात्कम फोटो।
नैनीताल। पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी (गृह) को पुन: आदेश दिया है कि वह 30 मार्च तक याचिकाकर्ताओं को छठे वेतनमान के तहत रिवाइज पे-स्केल का लाभ 1 जनवरी 2006 से दें अन्यथा उन पर अवमानना की कार्रवाई के लिए चार्ज फ्रेम किया जाएगा। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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विनोद सिंह देव और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे उत्तराखंड पुलिस में एएसआई व सब इंस्पेक्टर के नीचे के रैंक के कर्मचारी हैं। उन्हें छठे वेतनमान के तहत रिवाइज पे-स्केल का लाभ 1 जनवरी 2006 से मिलना था लेकिन विभाग की ओर से उन्हें यह वेतनमान 12 दिसंबर 2012 से दिया जा रहा था।
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एकलपीठ ने पूर्व में सरकार को आदेश दिया था कि याचिकाकर्ताओं को एरियर के साथ 1 जनवरी 2006 से रिवाइस पे-स्केल दिया जाए। एकलपीठ के इस आदेश के खिलाफ सरकार ने स्पेशल अपील दायर की थी, जिसे खंडपीठ ने खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई थी।
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