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Nainital High Court: निलंबित आईएफएस किशन चंद्र की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, पढ़ें क्या है पूरा मामला
Thu, 22 Sep 2022 12:56 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Published by: हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Sep 2022 12:56 AM IST
सार
वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में आईएफएस किशन चंद्र की ओर से उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने तथा गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी।
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हाईकोर्ट ने लगाई रोक
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
विस्तार
नैनीताल हाईकोर्ट ने निलंबित आईएफएस और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ वन प्रभाग के तत्कालीन उप वन संरक्षक किशन चंद्र की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने उन्हें 26 सितंबर को जांच अधिकारी के सम्मुख पेश होने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार से मामले की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए भी कहा है।
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वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में आईएफएस किशन चंद्र की ओर से उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने तथा गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। अधिकारियों की अनुमति से ही निर्माण कार्य कराए गए हैं।
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याचिकाकर्ता पर कालागढ़ रेंज में तैनाती के दौरान मोरघट्टी व पाखरो में अवैध तरीके से निर्माण कार्य के साथ ही पेड़ों के कटान का आरोप है। जांच में भी इसकी पुष्टि हुई है। सरकार ने कुछ समय पहले किशन चंद्र को निलंबित किया।