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उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन के एमडी को अवमानना नोटिस

Wed, 22 Apr 2015 01:36 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल Updated Wed, 22 Apr 2015 01:36 AM IST
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हाईकोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण के मामले में पूर्व में दिए आदेशों का पालन नहीं करने पर उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन के एमडी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार बिजली कर्मचारी संघ और देहरादून निवासी एमसी गुप्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि विभाग की ओर से कोर्ट के पूर्व में पारित आदेश में पदोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक माना था। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि कोर्ट के इस आदेश के बावजूद भी पदोन्नतियां की जा रही है।

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