{"_id":"fe96e0dcc84a3fbd871a509fc2d7eb1e","slug":"high-court-news-hindi-news-2","type":"story","status":"publish","title_hn":"उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन के एमडी को अवमानना नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन के एमडी को अवमानना नोटिस
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
Updated Wed, 22 Apr 2015 01:36 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हाईकोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण के मामले में पूर्व में दिए आदेशों का पालन नहीं करने पर उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन के एमडी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार बिजली कर्मचारी संघ और देहरादून निवासी एमसी गुप्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि विभाग की ओर से कोर्ट के पूर्व में पारित आदेश में पदोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक माना था। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि कोर्ट के इस आदेश के बावजूद भी पदोन्नतियां की जा रही है।
विज्ञापन