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चार हफ्ते में सरकार जवाब दाखिल करेः हाईकोर्ट

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 21 Sep 2022 12:00 AM IST
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High Court extended the ban on exploitation of minerals from the river under flood relief work
नैनीताल। नगर पंचायत पुरोला में विकास कार्यों के लिए वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के बाद कार्यों को बिना सूचना निरस्त करने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद ये निर्देश दिए।
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पुरोला उत्तरकाशी निवासी हरिमोहन सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। कहा कि दिसंबर 2021 में सरकार की ओर से पुरोला नगर पंचायत के विकास कार्यों के लिए 16 विकास कार्यों की घोषणा की गई थी। इसका शासनादेश 31 दिसंबर 2021 को जारी हुआ, लेकिन कुछ समय बाद आचार संहिता के कारण कार्य नहीं हो पाए। 31 मार्च को प्रशासन ने पांच कार्यों के लिए करीब 18 करोड़ रुपये की वितीय व प्रशासनिक स्वीकृति दे दी और जीओ भी जारी कर दिया।
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नगर पंचायत ने पुरोला नगर पंचायत के लिए ओपन जिम, नालियां, सड़कें, बस व टैक्सी स्टैंड के लिए निविदाएं आमंत्रित की और कार्यदायी संस्थाओं के साथ अनुबंध भी किए। इधर, अनुबंध होते ही सरकार ने इन पांचों कार्यों को निरस्त कर दिया। याचिका में कहा गया कि सरकार ने उनके साथ छल किया। चुनाव से पहले 16 विकास कार्यों की घोषणा की। पांच कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति दी और चुनाव जीतने के बाद उन्हें निरस्त कर दिया।
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