फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   High Court directed Education Department to provide information on standards for disability certificate

नैनीताल: हाईकोर्ट का शिक्षा विभाग को निर्देश, दिव्यांगता प्रमाणपत्र-क्षेत्र वर्गीकरण के मानकों की जानकारी दें

Fri, 11 Sep 2026 11:10 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Heera Updated Fri, 11 Sep 2026 11:10 PM IST
सार

नैनीताल हाईकोर्ट ने शिक्षकों के स्थानांतरण मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि स्थानांतरण के आधार बने दिव्यांगता प्रमाणपत्रों तथा पहाड़ और मैदानी क्षेत्रों के वर्गीकरण के मानकों की जानकारी दी जाए। 

विज्ञापन
High Court directed Education Department to provide information on standards for disability certificate
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने शिक्षकों के स्थानांतरण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद शिक्षा विभाग से स्थानांतरण के आधार बने दिव्यांगता प्रमाणपत्रों तथा पहाड़ और मैदानी क्षेत्रों के वर्गीकरण के मानकों की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के अपर निदेशकों समेत शिक्षा विभाग के अधिकारियों को संबंधित दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए है।न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

विज्ञापन


मामले के अनुसार अल्मोड़ा सल्ट निवासी जीवन सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डाभर दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है और वहां शिक्षकों के पद पहले से ही रिक्त हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके बच्चे की पढ़ाई भी इसी विद्यालय में हो रही है और शिक्षकों के स्थानांतरण से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होगी। राज्य की ओर से अदालत को बताया गया कि स्थानांतरण प्रक्रिया में पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों को पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों को मैदानी क्षेत्रों में स्थानांतरित किया गया है तथा पूरी प्रक्रिया नीति के अनुरूप की गई है।
विज्ञापन


याचिका में उत्तराखंड वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 का हवाला देते हुए कहा गया कि अधिनियम की धारा 17(1)(b) के तहत अनुरोध पर स्थानांतरण की प्रक्रिया स्थानांतरण समिति के माध्यम से निर्धारित तरीके से होनी चाहिए। याचिका में कहा कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डाभर में सात सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड तैनात हैं। इनमें से चार शिक्षकों ने अनुरोध पर स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है। यदि इन चारों का स्थानांतरण हो जाता है तो विद्यालय में केवल तीन सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड रह जाएंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed