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उत्तराखंड हाईकोर्ट: पुलिसकर्मियों को 4600 ग्रेड पे देने की मांग पर सुनवाई, राज्य सरकार को दिया ये आदेश

Thu, 15 Oct 2026 11:28 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Heera Updated Thu, 15 Oct 2026 11:28 PM IST
सार

नैनीताल हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों को 4600 ग्रेड पे दिए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। 

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Hearing on the demand for giving 4600 grade pay to policemen in uttarakhand
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों को 4600 ग्रेड पे दिए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हेड कांस्टेबल अंबा दत्त सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पुलिस सेवा में निर्धारित अवधि पूरी करने के बाद भी 4600 ग्रेड पे का लाभ नहीं दिया जा रहा है।

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पुलिसकर्मी लंबे समय से 4600 ग्रेड पे दिए जाने की मांग कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि पुलिस सेवा में 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद नियमानुसार 4600 ग्रेड पे का लाभ दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रदेश में हेड कांस्टेबलों और कांस्टेबलो को अब तक 2800 ग्रेड पे ही दिया जा रहा है। याचिका में कहा कि वर्ष 2001 से बैच के कांस्टेबल आज भी 2800 ग्रेड पे पर काम कर रहे हैं, जबकि नियमानुसार उन्हें 4600 ग्रेड पे का लाभ मिलना चाहिए।याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर सरकार से पुलिसकर्मियों को निर्धारित ग्रेड पे दिए जाने की मांग की है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की तिथि नियत की।

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