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Uttarakhand: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूछा- उपभोक्ता फोरम में कब तक होंगे सदस्य नियुक्त, 22 दिसंबर तक मांगा जवाब
Tue, 19 Dec 2023 09:57 AM IST
हीरा मेहरा
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
Published by: हीरा मेहरा
Updated Tue, 19 Dec 2023 09:57 AM IST
सार
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला उपभोक्ता फोरम में सदस्यों की तैनाती के मामले में सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि कब तक इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। मामले में कोर्ट ने सरकार को 22 दिसंबर तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
जिला उपभोक्ता फोरम में सदस्यों की तैनाती के मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि कब तक इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। मामले में कोर्ट ने सरकार को 22 दिसंबर तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
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सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए इसी वर्ष मई में प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इसी बीच, उच्चतम न्यायालय की ओर से भी निर्देश जारी कर दिए गए। इसके बाद केंद्र सरकार से भी सभी राज्यों को निर्देश मिले।
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अब प्रदेश सरकार उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए इन पदों को भरने की तैयारी कर रही है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित होने के बाद हाईकोर्ट ने उपभोक्ता फोरम में रिक्त पदों के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी।
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