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Nainital: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा- 451 पदों पर बीच में प्रक्रिया छोड़ दोबारा क्यों निकाली शिक्षक भर्ती

Wed, 25 Sep 2024 01:38 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Wed, 25 Sep 2024 01:38 PM IST
सार

नैनीताल हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की और पूरे प्रकरण पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए।

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HC Instructions to state government to clarify the situation in the matter of assistant teacher recruitment
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 

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नैनीताल हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की और पूरे प्रकरण पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने कहा अभ्यर्थी जो उस भर्ती के लिए पात्र थे, उनकी भर्ती बीच में छोड़कर क्यों फिर से तीन वर्ष बाद 2024 में उन रिक्तियों का समावेश कर भर्ती निर्गत की गई है।

हाईकोर्ट ने सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं कि जब उसकी ओर से एक जनहित याचिका दायर कर कहा गया था कि 451 पदों की भर्ती की जाएगी। फिर जो अभ्यर्थी उस भर्ती में पात्र थे, उनकी भर्ती बीच में छोड़कर दोबारा भर्ती क्यों करना पड़ा। बीच में छोड़कर पुनः उन रिक्तियों को वर्ष 2024 की भर्तियों में किसके आदेश से शामिल किया गया है।

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मामले के अनुसार मनोज पांडे व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) की योग्यता रखते हैं और सहायक शिक्षक बनने के लिए पात्र हैं। लेकिन उनकी भर्ती प्रक्रिया को 2021 में बीच में ही छोड़कर सरकार ने 2024 में पुनः विज्ञप्ति निकाल दी।

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