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गौला, कोसी में खनन पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, नैनीताल
Updated Sun, 19 Apr 2015 01:03 AM IST
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हाईकोर्ट ने गौला और कोसी में हो रहे अवैध खनन पर प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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गोलापार हल्द्वानी निवासी हरिशंकर जोशी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि नैनीताल जिले के जमरानी, अमिया आदि क्षेत्रों में राजस्व भूमि में पट्टाधारकों की ओर से पट्टे का दुरुपयोग कर खनन किया जा रहा है, जबकि ऐसा खनन मात्र उन स्थानों पर किया जा सकता है जहां पर कृषि भूमि बाढ़ से खराब हो गई हो और उसे कृषि योग्य बनाया जाए।
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वहीं दूसरी ओर ऊधमसिंह नगर के बाजपुर में कोसी क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के मामले में मंगलवार को सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। इसमें याचिकाकर्ता का कहना था कि इस क्षेत्र में पहले भी गांव बह चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।
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