{"_id":"571fb63c4f1c1bb124a919b0","slug":"finance-bill-defers-hearing-in-the-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"वित्त विधेयक मामले में सुनवाई टली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वित्त विधेयक मामले में सुनवाई टली
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, नैनीताल।
Updated Wed, 27 Apr 2016 12:11 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
नैनीताल। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण हाईकोर्ट में वित्त विधेयक मामले में दायर याचिका पर सुनवाई टल गई है। मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष वित्त विधेयक प्रकरण का मामला सुनवाई के लिए नियत था।
विज्ञापन
मामले के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 31 मार्च को जारी अध्यादेश को चुनौती दी थी जिसमें राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर उत्तराखंड के वित्त विधेयकों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारित कर दिया।
विज्ञापन
याचिका में कहा था कि वित्त विधेयक जिसे उत्तराखंड विधानसभा पहले ही पारित कर चुकी है उसको केंद्र सरकार पुन: पारित नहीं कर सकता। याचिका में कहा कि वित्त विधेेयक विधानसभा में पारित हुआ या नहीं इसका निर्णय केवल विधानसभा अध्यक्ष ही कर सकता है। याचिकार्ता की ओर से 31 मार्च को जारी अध्यादेश को निरस्त करने की मांग की गई थी।
विज्ञापन