{"_id":"16678e26b5fed87f7d8df428a37441e4","slug":"e-rickshaws-will-not-run-without-registration-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिना पंजीकरण नहीं चलेंगे ई-रिक्शा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बिना पंजीकरण नहीं चलेंगे ई-रिक्शा
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
Updated Wed, 04 Mar 2015 01:59 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हाईकोर्ट ने पंजीकरण, लाइसेंस और इंश्योरेंस के बिना ई-रिक्शा चलाने को प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही राज्य सरकार को आदेशित किया कि वह इस संबंध में उपयुक्त प्रचार-प्रसार करे, जिससे किसी भी व्यक्ति को ई-रिक्शा खरीदने से पूर्व नियमों की पूरी जानकारी हो जाए।
विज्ञापन
मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार निवासी श्रीकुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ई-रिक्शा मोटरयान अधिनियम की श्रेणी में आता है।
विज्ञापन
याची का कहना था कि ई-रिक्शा चालकों का पंजीकरण, परमिट लेना, लाइसेंस और इंश्योरेंस आदि मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत होना अनिवार्य है। पक्षाें की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हाईकोर्ट ने बिना पंजीकरण, लाइसेंस और इंश्योरेंस के ई-रिक्शा चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया।
विज्ञापन