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ई- रिक्शा चलाने के लिए पढ़ाई और टैक्स में छूट

Wed, 15 Jul 2015 02:15 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो/हल्द्वानी।
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो/हल्द्वानी। Updated Wed, 15 Jul 2015 02:15 AM IST
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किसी भी वाहन के लाइसेंस के लिए आवेदक की शैक्षिक योग्यता आठवीं पास है। पर ई- रिक्शा के लिए शैक्षिक योग्यता से छूट प्रदान कर दी गई है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार ई- रिक्शा चालक के लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले को शैक्षिक योग्यता संबंधी नियम से छूट प्रदान की गई है।
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सामान्य वाहन का लाइसेंस पान के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं पास है। यह योग्यता इस लिए रखी गई है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सड़क पर लगे बोर्ड, नियम आदि को चालक कम से कम पढ़ तो सके। पर ई- रिक्शा के लिए इस शैक्षिक योग्यता से छूट प्रदान की गई है।

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 इसके लिए अशिक्षित व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है। यही नहीं कामर्शियल वाहन का लाइसेंस प्राप्त करने को आवेदक के पास कम से एक साल का संबंधित वाहन का निजी लाइसेंस होना चाहिए, इसमें यह शर्त भी नहीं है। यही नहीं और भी छूट प्रदान की गई है।
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आरटीओ एसके सिंह कहते हैं कि रिफ्रेशर कोर्स में भी छूट प्रदान करने का फैसला किया गया है। अभी कामर्शियल लाइसेंस धारक को लाइसेंस नवीनीकरण से पहले 25 दिन का रिफ्रेशर कोर्स करना होता है, जबकि ई- रिक्शा लाइसेंस धारकों को 10 दिन का समय तय किया गया है।


 टैक्स अवधि में भी छूट दी जाएगी है। टैंपो,  ट्रक, डंपर, वाहनों को हर साल टैक्स जमा करना होता है, जबकि शासन से दिशा निर्देश मिले हैं, उसके अनुसार ई- रिक्शा स्वामी को टैक्स तीन साल में देना होगा।

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