फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Declare noise pollution area, otherwise stone crushers will not get permission: High Court

ध्वनि प्रदूषण क्षेत्र घोषित करें, नहीं तो स्टोन क्रशरों को नहीं मिलेगी अनुमति : हाईकोर्ट

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 23 Jul 2021 01:18 AM IST
विज्ञापन
Declare noise pollution area, otherwise stone crushers will not get permission: High Court
नैनीताल। हाईकोर्ट ने सरकार को 12 अगस्त तक यह बताने के लिए कहा है कि राज्य में ध्वनि प्रदूषण क्षेत्र घोषित किए गए हैं या नहीं। सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया गया कि स्टोन क्रशरों को धारा 141 का नोटिस जारी किया जाता है और वह क्षेत्र इंडस्ट्रियल क्षेत्र घोषित हो जाता है।
विज्ञापन

इस पर कोर्ट ने सरकार से कहा कि ध्वनि प्रदूषण जोन घोषित करें अन्यथा स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाईकोर्ट ने प्रदेश की खनन नीति, अवैध खनन, बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के संचालित स्टोन क्रशरों व आबादी क्षेत्रों में संचालित स्टोन क्रशरों के खिलाफ 38 से अधिक जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सरकार को यह आदेश दिया।
विज्ञापन

मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायामूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। बाजपुर निवासी रमेश लाल, मिलख राज, रामनगर निवासी शैलजा साह ,त्रिलोक चन्द्र, जयप्रकाश नौटियाल, आनंद सिंह नेगी, वर्धमान स्टोन क्रशर, शिव शक्ति स्टोन क्रशर, बलविंदर सिंह, सुनील मेहरा, गुरमुख स्टोन क्रशर सहित 29 से अधिक की ओर से हाईकोर्ट में विभिन्न बिंदुओं को लेकर जनहित याचिकाएं दायर की गईं थीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

कुछ याचिकाओं में प्रदेश की खनन नीति को चुनौती दी गई है तो कुछ आबादी क्षेत्रों में चल रहे स्टोन क्रशरों को हटाए जाने से संबंधित थीं। कुछ जनहित याचिकाओं में स्टोन क्रशरों द्वारा अवैध रूप से किए जा रहे खनन तथा कुछ में स्टोन क्रशरों द्वारा पीसीबी के मानकों को पूरा न करने का उल्लेख है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed