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दुराचारी को उम्रकैद

Wed, 04 Mar 2015 01:49 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल Updated Wed, 04 Mar 2015 01:49 AM IST
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Vicious life imprisonment

जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनएस धानिक की अदालत ने कक्षा दो की छात्रा से दुष्कर्म के अभियुक्त को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उस पर तीस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।

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8 मार्च-2014 को वार्ड 4 जवाहर नगर निवासी अधेड़ इंतजार हुसैन ने कक्षा 2 की छात्रा को अपने घर बुलाकर दुराचार किया था। परिजनों ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उसकी गिरफ्तारी के लिए हल्द्वानी में दो दिन तक बंद, जुलूस प्रदर्शन और जाम लगाया गया था, जिससे कानून-व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई थी। पुलिस ने 13 मार्च को रामपुर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद मुख्य आरोपी इंतजार और उसके साथी नजाकत खान के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। अदालत में चली सुनवाई और गवाहों के बयान के बाद जिला जज ने आरोपी को आईपीसी की धारा 376 और पाक्सो की धारा-6 का दोषी पाते हुए इंतजार को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपए जुर्माना लगाया। इसमें 20 हजार रुपए पीड़िता के परिजनों को देने को कहा है।
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अदालत ने यह भी कहा कि घटना से किशोरी और परिवार को हुई शारीरिक, मानसिक क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजे। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी सुशील शर्मा ने पैरवी की। घटना में सहयोगी बने आरोपी नजाकत खां का केस एसीजेएम हल्द्वानी की अदालत में चल रहा है।

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