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एक्सीडेंट करने वाले ट्रक चालक को दो साल की सजा

Thu, 26 Feb 2015 01:32 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हल्द्वानी
ब्यूरो/अमर उजाला, हल्द्वानी Updated Thu, 26 Feb 2015 01:32 AM IST
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Truck driver sentenced to two years

सड़क दुर्घटना में एक ट्रक चालक को एसीजेएम दीपाली शर्मा की कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ट्रक की टक्कर से स्कूटर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि एक घायल हुआ था। पांच साल बाद आए इस फैसले को बढ़ती दुर्घटनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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अभियोजन के अनुसार 27 मार्च 2010 की रात करीब साढे़ दस बजेे एक ट्रक ने विशाल मेगामार्ट के सामने एक स्कूटर को टक्कर मारी थी और उसे करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ हल्द्वानी की ओर ले गया था। इस दुर्घटना में हल्द्वानी निवासी लक्की वर्मा और राज वर्मा घायल हो गए थे।
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इलाज के दौरान लक्की वर्मा की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुरादनगर गाजियाबाद निवासी ट्रक चालक हरवीर सिंह को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 279, 304बी, 427 और 338 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। तभी से इस मामले की सुनवाई चल रही थी। पैरवी कर रहे मुख्य शासकीय अधिवक्ता बीसी मेलकानी ने पांच गवाह पेश किए थे। सुनवाई के दौरान ट्रक चालक को दोषी पाते हुए एसीजेएम दीपाली शर्मा ने उसे 279 में 6 माह, 338 में 2 साल, 304बी में 2 साल और 427 में 2 साल की सजा सुनाई।
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