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बलात्कार के आरोपी की जमानत खारिज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 22 May 2017 02:02 AM IST
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अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
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जिला जज कुमकुम रानी की अदालत ने नौकरी दिलाने का झांसा देर युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील शर्मा ने अदालत में बताया कि बीते वर्ष 30 दिसंबर को एक युवती ने रुद्रपुर निवासी राजू चावला रुद्रपुर, जगदीश अरोड़ा निवासी जैन कॅालोनी रुद्रपुर, जाहिद और राजेश दुबे के खिलाफ लालकुआं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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इसमें कहा गया था कि इन लोगों ने रुद्रपुर स्थित सिडकुल में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती की तहरीर के आधार पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
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जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि शनिवार को जिजा जज कुमकुम रानी की अदालत में मामले के एक आरोपी राजू चावला की जमानत अर्जी दाखिल की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।