फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Ramnagar Bar Association president case

रामनगर बार एसोसिएशन अध्यक्ष पर मुकदमा

Wed, 08 Apr 2015 02:10 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,रामनगर
ब्यूरो/अमर उजाला,रामनगर Updated Wed, 08 Apr 2015 02:10 AM IST
विज्ञापन

ग्राम वीरपुर लच्छी में राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी और मुनीश कुमार पर हुए जानलेवा हमले के आरोपियों की जमानत के सिलसिले में काशीपुर के वकील रामनगर पहुंचे। यहां रामनगर बार एसोसिएशन सदस्यों ने उन्हें घटना का हवाला देते हुए बताया कि वह न्यायिक कार्यों से विरत हैं। बाद में काशीपुर से आए वकील ने कोतवाली में रामनगर बार एसो. अध्यक्ष समेत 5-6 अन्य वकीलों के खिलाफ गालीगलौज, जान से मारने की धमकी देने की तहरीर दर्ज करा दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन


पुलिस को दी तहरीर में ग्राम गढ़ीनेगी थाना कुंडा काशीपुर निवासी वकील भूपेश राय वर्मा पुत्र हाकिम सिंह ने कहा है कि मंगलवार को वह स्थानीय कोर्ट में जेल में बंद प्रीति कौर और अन्य लोगों की जमानत के बारे में पैरवी करने आए थे। आरोप है कि इस दौरान कोर्ट परिसर में रामनगर बार एसोसिएशन अध्यक्ष बालम सिंह बिष्ट और 5-6 अन्य वकीलों ने उनके साथ अभद्रता की। साथ ही मामले की पैरवी करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने वकील की तहरीर पर धारा 352, 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन


इधर, बार एसोसिएशन अध्यक्ष बालम सिंह बिष्ट ने उक्त आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि भूपेश राय वर्मा ने सोमवार को बार एसोसिएशन को एक प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें उन्होंने जेल में बंद आरोपी प्रीति कौर की जमानत की अनुमति मांगी थी। उन्हें बताया गया कि बार एसोसिएशन के सभी सदस्य वरिष्ठ वकील प्रभात ध्यानी पर हुए हमले के विरोध में न्यायिक कार्यों से विरत चल रहे हैं, इसलिए बार एसोसिएशन के निर्णय का उन्हें भी सम्मान करना चाहिए। श्री बिष्ट ने कहा कि झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर मामले से ध्यान भटकाने और वकीलों की एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। भूपेश राय के साथ किसी ने कोई बदसलूकी नहीं की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed