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पुलिस हिरासत से भागने पर हत्यारोपी को एक साल की सजा

Tue, 27 Feb 2018 02:28 AM IST
Updated Tue, 27 Feb 2018 02:28 AM IST
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पुलिस हिरासत से भागने पर हत्यारोपी को एक साल की सजा
हल्द्वानी। एसीजेएम मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने पुलिस हिरासत से फरार हत्यारोपी को दोषी ठहराते हुए एक साल की सजा से दंडित किया है। अदालत ने हत्यारोपी पर एक हजार का अर्थदंड लगाया है।
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सहायक अभियोजन अधिकारी दीपारानी के अनुसार हत्या के आरोप में कुंडा पुलिस ने ऊधमसिंहनगर जिले के गणेशपुर निवासी गुरमीत सिंह पुत्र स्वर्गीय आत्मा सिंह को गिरफ्तार किया था। उसे हल्द्वानी उपकारागार में रखा गया था। 29 दिसंबर 2013 को आरोपी की तबियत खराब होने पर जेल अधीक्षक के आदेश पर सिपाही राजेश कुमार और भूपेश कुमार ने बेस अस्पताल में भर्ती कराया था। 31 दिसंबर 2013 की सुबह साढ़े पांच बजे आरोपी शौच के बहाने वार्ड से बाहर निकला और चंपत हो गया। पुलिस ने इस मामले में गुरमीत के खिलाफ धारा 224 के तहत मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद उपनिरीक्षक रवींद्र कौसल ने गुरमीत के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल किया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने साक्ष्यों के समर्थन मं सात गवाह पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने पर गुरमीत को भागने का दोषी पाया। अदालत ने इस मामले में गुरमीत को एक साल का कठोर कारावास और एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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