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मैरिज हॉल से पैसे उड़ाने वाले को तीन साल की सजा
Updated Fri, 23 Mar 2018 02:17 AM IST
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court Shimla
हल्द्वानी। एसीजेएम प्रथम मुकेश चंद आर्या की अदालत ने शादी समारोह से एक लाख 15 हजार रुपये उड़ाने वाले को सुनवाई के दौरान दोषी पाया। अदालत ने उसे तीन साल की कठोर कारावास के साथ एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी दीपारानी के अनुसार रामगढ़ निवासी ललित मोहन जोशी की बेटी की शादी पीलीकोठी स्थित एक बारात घर में हुई थी। दुल्हन की विदाई से पहले चोर ने एक लाख 15 हजार रुपये से भरा सूटकेस उड़ा दिया। इस मामले में ललित मोहन ने 15 फरवरी 2015 में मुखानी थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद दो घंटे के अंदर रामपुर रोड से सूटकेस के साथ आरोपी को पकड़ लिया। विवेचक संजय जोशी ने बताया कि आरोपी दीपक बिष्ट सावित्री कालोनी जेल रोड तल्ला गोरखपुर का रहने वाला है। पुलिस ने उसके घर से चोरी का पूरा सामान बरामद किया था। पकड़े जाने पर आरोपी नशे में धुत था। पूछताछ से पता चला कि स्मैक के लिए चोरी की थी। इस मामले में पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों को अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दीपक बिष्ट को चोरी का दोषी पाया। अदालत ने अभियुक्त को तीन साल कठोर कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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सहायक अभियोजन अधिकारी दीपारानी के अनुसार रामगढ़ निवासी ललित मोहन जोशी की बेटी की शादी पीलीकोठी स्थित एक बारात घर में हुई थी। दुल्हन की विदाई से पहले चोर ने एक लाख 15 हजार रुपये से भरा सूटकेस उड़ा दिया। इस मामले में ललित मोहन ने 15 फरवरी 2015 में मुखानी थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद दो घंटे के अंदर रामपुर रोड से सूटकेस के साथ आरोपी को पकड़ लिया। विवेचक संजय जोशी ने बताया कि आरोपी दीपक बिष्ट सावित्री कालोनी जेल रोड तल्ला गोरखपुर का रहने वाला है। पुलिस ने उसके घर से चोरी का पूरा सामान बरामद किया था। पकड़े जाने पर आरोपी नशे में धुत था। पूछताछ से पता चला कि स्मैक के लिए चोरी की थी। इस मामले में पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों को अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दीपक बिष्ट को चोरी का दोषी पाया। अदालत ने अभियुक्त को तीन साल कठोर कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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