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बिना अनुमति चल रहा स्टोन क्रशर सील

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Jan 2019 02:10 AM IST
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बिना अनुमति चल रहा स्टोन क्रशर सील
नैनीताल। संयुक्त मजिस्ट्रेट अभिषेक रुहेला के नेतृत्व में उपनिदेशक खनिज एवं राजस्व और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने बृहस्पतिवार को ग्राम बाधनी पट्टी सौड़ में चल रहा मैसर्स सुपर कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन नामक स्टोन क्रशर पर छापा मारा। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने गड़बड़ी मिलने पर क्रशर को सील कर दिया और संचालकों पर 37 लाख 65 हजार 144 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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छापामारी के दौरान पाया कि बिना अनुमति के कच्चा माल (आरबीएम) का उपयोग किया जा रहा है और क्रशर संचालकों ने कोई रॉयल्टी भी जमा नहीं की है। खसरा संख्या 2642 में अवैध खनन कर 2604 घनमीटर आरबीएम निकाला गया है। मौके पर 1447.3 घनमीटर उपखनिज (रेता एवं मिट्टी) और जेसीबी (यूके 04 सीबी 0452) मिली। क्रशर को चलाने की अनुमति समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 23 सी के तहत स्टोर क्रशर, जेसीबी और तैयार माल को सीज कर दिया गया। एसडीएम अभिषेक रुहेला ने बताया कि सीज सामान की सुपुर्दगी क्रशर प्रबंधक मनोज सिंह नेगी को दी गई है।
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बिना अनुमति चल रहा स्टोन क्रशर सील
37.65 लाख जुर्माना भी लगाया

आमखेड़ा में स्टोन क्रशर लगने की सूचना से भड़कीं महिलाएं
चोरगलिया (नैनीताल)। आमखेड़ा में स्टोन क्रशर अथवा स्टोन डंपिंग प्लांट लगने की सूचना से महिलाएं भड़क गईं। कहा कि आमखेड़ा में सितारगंज निवासी व्यक्ति द्वारा क्रशर लगाने की बात कही जा रही है। मुख्य मार्ग से क्रशर तक सड़क बनाने के लिए उक्त व्यक्ति द्वारा गांववालों से करीब 15 फुट जमीन खरीदी गई है। उक्त जमीन पर कार्य होता देख महिलाओं ने विरोध किया। इस दौरान हेमा जोशी, सुधा जोशी, पूजा जोशी, कविता भंडारी, आशा देवी, चंद्रावती देवी, कलावती, दीप्ती खनवाल, हंसा देवी आदि महिलाएं थीं।
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