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मॉल स्वामी समेत तीन के घर पर कुर्की उद्घोषणा का नोटिस चस्पा
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हल्द्वानी। निर्माणाधीन मॉल स्वामी एवं ठेकेदार धनंजय गिरी के खिलाफ पुलिस ने अदालत से कुर्की उद्घोषणा का आदेश प्राप्त कर लिया। भोटिया पड़ाव पुलिस ने आरोपी के सुभाषनगर घर पर शुक्रवार को नोटिस चस्पा किया। वहीं, बनभूलपुरा पुलिस ने भी संगीन मामले में फरार चल रहे दो भाइयों के खिलाफ अदालत से कुर्की उद्घोषणा का आदेश प्राप्त किया। इसके बाद डुगडुगी बजाने के साथ आरोपियों के इंदिरानगर स्थित घर पर शुक्रवार को नोटिस चस्पा किया। पुलिस ने चेतावनी दी कि आत्मसमर्पण नहीं करने पर सभी आरोपियों के घर की कुर्की की कार्रवाई का प्रयास किया जाएगा।
पुुलिस के अनुसार 26 दिसंबर को निर्माणाधीन मॉल की दीवार गिरने एवं शटरिंग के धराशायी होने से मजदूर जितेंद्र राय और प्रदीप शर्मा घायल हो गए थे। इसके बाद सरनाकोठी भोटिया पड़ाव निवासी हरजीत सिंह ने सुभाषनगर निवासी मॉल स्वामी और ठेकेदार धनंजय गिरी के खिलाफ धारा 336, 337, 427 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि मॉल निर्माण की खुदाई के चलते उसकी दुकान का पिछला हिस्सा गिर गया है। पुलिस ने जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेजी, लेकिन जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुकदमे के विवेचक भोटिया पड़ाव चौकी प्रभारी प्रताप सिंह नगरकोटी ने बताया कि ठेकेदार का बयान लेने के लिए पुलिस द्वारा नोटिस दिया गया। इसके बावजूद नहीं आने पर पुलिस ने अदालत से गैर जमानती वारंट प्राप्त किया। वारंट जारी होने पर आरोपी घर छोड़कर फरार हो गया। इस मामले में अदालत ने धारा 82 के तहत कुर्की उद्घोषणा की कार्रवाई करने के आदेश दिया।
उधर, उपनिरीक्षक जगवीर सिंह ने बताया कि 12 जनवरी को पुलिस ने छापा मारकर इंदिरानगर वार्ड 21 से 11 क्विंटल प्रतिबंधित मांस बरामद किया था। पुलिस ने मौके से इस्लामपुर बहेड़ी जिला बरेली यूपी निवासी आसिफ कुरैशी को गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस को देखकर शाहिद कुरैशी उर्फ राजू और उसका भाई शानू फरार हो गए थे। पुलिस के छापा मारने के बावजूद उनका पता नहीं चल सका। इस मामले में अदालत ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट कर दिया, लेकिन दोनों घर या अपनी रिश्तेदारी में नहीं मिले। अदालत ने पुलिस के प्रार्थनापत्र पर दोनों के खिलाफ धारा 82 के तहत कुर्की उद्घोषणा की कार्रवाई के आदेश दिए।
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मॉल स्वामी समेत तीन के घर पर कुर्की उद्घोषणा का नोटिस चस्पा
गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद नहीं मिला आरोपी धनंजय
दो भाइयों के फरार होने पर जारी हुआ था गैर जमानती वारंट, अदालत ने दिया कुर्की उद्घोषणा का आदेश
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पुुलिस के अनुसार 26 दिसंबर को निर्माणाधीन मॉल की दीवार गिरने एवं शटरिंग के धराशायी होने से मजदूर जितेंद्र राय और प्रदीप शर्मा घायल हो गए थे। इसके बाद सरनाकोठी भोटिया पड़ाव निवासी हरजीत सिंह ने सुभाषनगर निवासी मॉल स्वामी और ठेकेदार धनंजय गिरी के खिलाफ धारा 336, 337, 427 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि मॉल निर्माण की खुदाई के चलते उसकी दुकान का पिछला हिस्सा गिर गया है। पुलिस ने जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेजी, लेकिन जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुकदमे के विवेचक भोटिया पड़ाव चौकी प्रभारी प्रताप सिंह नगरकोटी ने बताया कि ठेकेदार का बयान लेने के लिए पुलिस द्वारा नोटिस दिया गया। इसके बावजूद नहीं आने पर पुलिस ने अदालत से गैर जमानती वारंट प्राप्त किया। वारंट जारी होने पर आरोपी घर छोड़कर फरार हो गया। इस मामले में अदालत ने धारा 82 के तहत कुर्की उद्घोषणा की कार्रवाई करने के आदेश दिया।
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उधर, उपनिरीक्षक जगवीर सिंह ने बताया कि 12 जनवरी को पुलिस ने छापा मारकर इंदिरानगर वार्ड 21 से 11 क्विंटल प्रतिबंधित मांस बरामद किया था। पुलिस ने मौके से इस्लामपुर बहेड़ी जिला बरेली यूपी निवासी आसिफ कुरैशी को गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस को देखकर शाहिद कुरैशी उर्फ राजू और उसका भाई शानू फरार हो गए थे। पुलिस के छापा मारने के बावजूद उनका पता नहीं चल सका। इस मामले में अदालत ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट कर दिया, लेकिन दोनों घर या अपनी रिश्तेदारी में नहीं मिले। अदालत ने पुलिस के प्रार्थनापत्र पर दोनों के खिलाफ धारा 82 के तहत कुर्की उद्घोषणा की कार्रवाई के आदेश दिए।
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मॉल स्वामी समेत तीन के घर पर कुर्की उद्घोषणा का नोटिस चस्पा
गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद नहीं मिला आरोपी धनंजय
दो भाइयों के फरार होने पर जारी हुआ था गैर जमानती वारंट, अदालत ने दिया कुर्की उद्घोषणा का आदेश