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छेड़खानी के ममले में दो आरोपियों पर दोष सिद्ध
Updated Wed, 22 Nov 2017 02:06 AM IST
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हल्द्वानी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रीतू शर्मा की अदालत ने किशोरी से छेड़खानी के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत इस मामले में 27 नवंबर को सजा सुनाएगी।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह नेगी के अनुसार 31 मार्च को वार्ड नंबर 20 लाइन नंबर 17 निवासी सलीम और समीर ने 12 साल की किशोरी को उसके घर से पास से उठाया था। वे किशोरी से छेड़छाड़ कर रहे थे लेकिन पुलिस की चेकिंग के चलते वे लड़की को लेकर प्रेम टाकीज के बाथरूम में गए। समीर बाहर खड़ा था जबकि सलीम किशोरी को अंदर ले गया था। शक होने पर टाकीज के कर्मचारी वहां पहुंचे और उन्हें बाथरूम से भगाया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। इस बीच किशोरी के घर वाले भी आ गए। उन्होंने दोनों युवकों की पिटाई कर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। घटना को लेकर दोनों पक्षों में तनाव भी हुआ था। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में धारा 363, 120, 354, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पहले इस मामले की विवेचना उपनिरीक्षक जसविंदर सिंह ने की फिर उपनिरीक्षक सुमन पंत ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में दस गवाहों को न्यायालय में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दोनों अभियुक्तों को छेड़खानी, धमकी देने और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया। अदालत दोनों अभियुक्तों को 27 नवंबर को सजा सुनाएगी।
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विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह नेगी के अनुसार 31 मार्च को वार्ड नंबर 20 लाइन नंबर 17 निवासी सलीम और समीर ने 12 साल की किशोरी को उसके घर से पास से उठाया था। वे किशोरी से छेड़छाड़ कर रहे थे लेकिन पुलिस की चेकिंग के चलते वे लड़की को लेकर प्रेम टाकीज के बाथरूम में गए। समीर बाहर खड़ा था जबकि सलीम किशोरी को अंदर ले गया था। शक होने पर टाकीज के कर्मचारी वहां पहुंचे और उन्हें बाथरूम से भगाया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। इस बीच किशोरी के घर वाले भी आ गए। उन्होंने दोनों युवकों की पिटाई कर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। घटना को लेकर दोनों पक्षों में तनाव भी हुआ था। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में धारा 363, 120, 354, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पहले इस मामले की विवेचना उपनिरीक्षक जसविंदर सिंह ने की फिर उपनिरीक्षक सुमन पंत ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में दस गवाहों को न्यायालय में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दोनों अभियुक्तों को छेड़खानी, धमकी देने और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया। अदालत दोनों अभियुक्तों को 27 नवंबर को सजा सुनाएगी।
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